उत्तराखंड: सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आया ये आदेश, मिलेगा फायदा

देहरादून| उत्तराखंड के सभी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 के छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से कभा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क जूता और बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि का भुगतान किये जाने के लिए धनराशि की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं. 31 मार्च तक डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि बच्चों के बैंक खाते में डाली जाएगी.

आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 423/09 (150) 2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा. शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वितीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिघायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1 (लेखा नियम) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय.

2- आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31.032022 तक करते हुए भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से संबंधित छात्र-छात्राओं कर दिया जाय भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/ लेप्स होने अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा.

3- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जाय. देखें आदेश –

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