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Covid19: उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन जारी, अब शाम 7 बजे नाइट कर्फ्यू-दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

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Uttarakhand News
सांकेतिक फोटो

देहरादून| उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सिंह रावत सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गयी है. नई गाइडलाइन के अनुसार अब नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

शहरों में दुकानें दिन में दो बजे बंद हो जाएंगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही इससे छूट होगी. इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे. साथ ही जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे.

अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा.

उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक 3,012 नये मामले सामने आये. इससे पहले 17 अप्रैल को राज्य में एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 2,757 नये मामले सामने आये थे.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, कोरोना के ताजा मामलों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,29,205 हो गई है. इसके अलावा, संक्रमण से पीड़ित 27 अन्य मरीजों की मौत हो गई जिससे राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,919 हो गया.

प्रदेश में सर्वाधिक 999 कोविड-19 मरीज देहरादून में मिले जबकि हरिद्वार में 796, नैनीताल में 258, उधम सिंह नगर में 565, टिहरी में 137, पौडी में 80, अल्मोडा में 66 मरीज सामने आए. वहीं, प्रदेश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 21,014 है जबकि 1,03,633 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं.

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