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अगर पैन कार्ड को लेकर कर दी ये गलती, तो भरना होगा 10000 रुपए तक का जुर्माना

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सांकेतिक फोटो


नई दिल्ली|क्या आप जानते हैं कि पैन यूनिक नंबर होता है और दो लोग या दो कंपनियों के पैन एक समान नहीं हो सकते हैं. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.

अगर आपके पास गलती से पैन कार्ड एक से अधिक है तो आप एक पैन कार्सड को तुरंत सरेंडर (PAN Card Surrender) कर दें. आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं. किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बेहतर है कि जल्द से जल्द अतिरिक्त पैन से मुक्ति पा लें. इसीलिए आज हम आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं.

ऐसे में क्या करना चाहिए

टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि एक से ज्यादा पैन को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए एनएसडीएल की वेबसाइट या ऑफिस जाकर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक करें. इस फॉर्म को भरकर जमा करें.

>> इस फॉर्म में जो पैन जारी रखना चाहते हैं, उसे टॉप पर मेंशन कर दें और बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम नंबर 11 में भर दें. इसके अलावा जिस पैन को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें.

>> कुछ लोग अलग-अलग कामों के लिए अलग पैन बनवा लेते हैं. डीमैट खाते के लिए अलग पैन और इनकम टैक्स के पेमेंट और रिटर्न के लिए अलग पैन कार्ड बनवा लेते हैं.

>> इसके अलावा कई लोग पुराना पैन खो जाने पर नए सिरे से पैन के लिए अप्लाई करते हैं. इसकी भी वजह से उनके पास कई पैन हो जाते हैं.

>> अगर डीमैट और इनकम टैक्स के लिए अलग पैन बनवा रखा है तो एक पैन सरेंडर करना ही पड़ेगा. इस दोनों में वह पैन सरेंडर करें जिसे इनकम टैक्स के पर्पज के लिए प्रयोग करते हैं. दूसरा पैन सरेंडर कर उन्हें अपने मूल पैन की जानकारी भेज दें.

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