समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर स्टाम्प चोरी और स्टाम्प शुल्क की कमी का आरोप है। रामपुर एसडीएम ने जांच के बाद अप्रैल 2025 में तीन अलग-अलग प्लॉट खरीद के दौरान तय सर्किल रेट से कम स्टाम्प शुल्क भरने की जानकारी जिलाधिकारी न्यायालय भेजी। अप्रैल में कोर्ट ने उन्हें ₹4.64 करोड़ का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था।
विवादित राशि अब तक नहीं जमा होने पर, रामपुर ADM (वित्त) ने तहसील विभाग को रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर वसूली शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जुर्माने पर 10% अतिरिक्त वसूली शुल्क और भुगतान तय तारीख से देर होने पर 1.5% ब्याज भी जुड़ेगा ।
याद रहे, आरसी एक कानूनी दस्तावेज है जिसकी मांग और वसूली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी होती है । अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से जमानत पर बाहर हैं, लेकिन यह मामला उनकी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है।
राजस्व विभाग तहसील स्तर पर वसूली कार्यवाही जारी रखेगा। अब देखना होगा कि अब्दुल्ला इस जुर्माने के खिलाफ क्या कानूनी रास्ता अपनाते हैं—वह कोर्ट की शरण ले सकते हैं या राशि जमा करेंगे।