Home उत्‍तराखंड नैनीताल सीवर लाइन चोक मामला: हाईकोर्ट ने डीएम और झील विकास प्राधिकरण...

नैनीताल सीवर लाइन चोक मामला: हाईकोर्ट ने डीएम और झील विकास प्राधिकरण से मांगा जवाब

0
नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में सीवर लाइनों के चोक होने व उनका गंदा पानी नैनीझील में जाने को लेकर स्वत: संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल व झील विकास प्राधिकरण से दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने को कहा है.

आज सुनवाई के दौरान जल संस्थान की ओर से कहा गया कि जहां-जहां सीवर लाइन चोक हो रहे हैं, उनमें से कई को ठीक कर दिया है और कार्य प्रगति पर है. चार्टन लॉज में सीवर लाइन के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है.

कोर्ट ने कहा कि जहां- जहां सीवर लाइन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है और सीवर लाइन चोक हो रही है, उनकी फोटो भी शपथपत्र के साथ कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त की तिथि नियत की है.

इस मामले को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की.

मुख्य रूप से पंत सदन, चीना बाबा के पास, रॉयल होटल कम्पाउंड, चार्टन लॉज, मालरोड सहित कई अन्य जगहों पर सीवर लाइन चोक होने व उनका गंदा पानी सीधे झील में जाने को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई और जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया.

जनहित याचिका में यह भी गया कि सीवर का गंदा पानी जाने से झील प्रदूषित हो रही है, जिसका प्रभाव मानव व जलीय जीवों पर पड़ रहा है.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version