ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज

वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को तहखाने में पूजा का अधिकार सौंपने के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने दाखिल की गई अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में न्यायिक संघर्ष के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा सुनाई गई दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला घोषित किया गया था।

इससे पहले वाराणसी जिला न्यायाधीश ने 17 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, जिसमें तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई थी, जो इंतेजामिया कमेटी द्वारा चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की याचिका को रद्द करते हुए ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में चल रही पूजा को जारी रखने का समर्थन किया है, जो कि वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ था।

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