दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी। यह कॉल तिहाड़ जेल अधिकारियों की निगरानी में और जेल नियमों के अनुसार ही होगी ।
कोर्ट ने साथ ही तिहाड़ जेल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे राणा की 10 दिनों में स्वास्थ्यविषयक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या भविष्य में उन्हें नियमित फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए ।
तहव्वुर हुसैन राणा (64) पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं, जिन्होंने 2008 में हुए मुंबई हमलों की साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर काम किया। उन्हें अप्रैल में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेजा गया।
इस मामले में अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 9 जुलाई तक बढ़ाया और यह स्पष्ट किया कि यह फोन कॉल कोई जांच प्रक्रिया प्रभावित न करे।