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बीएसपी सासंद अफजाल अंसारी की लोक सभा सदस्यता रद्द, गैंगस्टर एक्ट में हुई सजा

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गाजीपुर से बीएसपी सासंद अफजाल अंसारी की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें गैंगस्टर एक्ट में चार साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद लोक सभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

अफजाल अंसारी की सदस्यता 29 अप्रैल से रद्द मानी जाएगी. अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था.

अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं. गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. अदालत द्वारा दोषी करार देते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. इस फैसले के बाद उनके सांसद बने रहने पर खतरा मंडराने लगा था.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने पर सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया है। इसी कानून के तहत अफजाल से पहले भी सांसद अयोग्य घोषित किए जाते रहे हैं.

कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. दोनों भाईयों के खिलाफ कई मामले कोर्ट में लंबित हैं. 2007 में इन दोनों भाइयों के खिलाफ कृष्णानंद राय और नंद किशोर रुंगटा केस को आधार बना कर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.


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