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दिल्ली दंगा मामला: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत, कोर्ट से मिली जमानत

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एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन

दिल्ली दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से ज़मानत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच पर मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत दे दी.

गौरतलब है कि ताहिर के खिलाफ ये पांचों एफआईआर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. आज हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन पांचों केस में ताहिर को जमानत दे दी.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली दंगों के दौरान आइबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या समेत कई अन्य मामले में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है. ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने का भी आऱोप है. साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और कई लोगों की जान गई थी. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप भी हैं. दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था.

बता दें कि दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की 10 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी. दो दिन तक चले इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. 11 पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कई इलाकों में दंगाइयों ने उत्पात मचाया था.






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