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खटाई में पड़ा नैनीताल हाईकोर्ट को गौलापार शिफ्टिंग का मामला, शासन ने दिए दूसरी भूमि तलाशने के निर्देश

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नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का मामला एक बार फिर से अटक गया है. खबर है कि वन भूमि हस्तातंरण का प्रस्ताव केंद्र के अधीन हाई इम्पावर्ड कमेटी ने खारिज तो करा ही ,साथ ही इसके लिए कुछ सुझाव भी दे डाले. खबर है कि वन भूमि हस्तातंरण के मामले को मंत्रालय ने अस्वीकृत कर दिया.

बताया जा रहा है कि वन भूमि हस्तातंरण का मामला भारत सरकार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय सशक्त समिति के सामने रखा गया था. 24 जनवरी को आरईसी की 82वीं बैठक में इस प्रस्ताव को Non-site specific activity category में होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया.

इस बैठक में आरईसी के सदस्यों ने राजस्व भूमि में विकल्पों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास करने और कम से कम संभव क्षेत्र लेने वाली बहु-मंजिला इमारत के साथ उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करने और कंक्रीट फुटफॉल और ग्रीन फुटफॉल का उल्लेख करते हुए एक स्पष्ट लेआउट योजना तैयार करने का भी सुझाव दिया.

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के आसपास शिफ्टिंग को लेकर कवायद चल रही है और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के लिए गौलापार में भूमि का चयन कर लिया था. इसके वन भूमि हस्तांतरण को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में फाइल भेजी गई थी,अब यह बात पता चली है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है.

गौलापार की जमीन का वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव अस्वीकृत होने के बाद सरकार के स्तर से कवायद शुरू हो गई है. सचिव पंकज कुमार पाण्डेय ने नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना को इस बाबत पत्र भेजकर उपलब्ध राजस्व भूमि के बारे में बताने को कहा है.

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