उत्तराखंड: पूर्व सीएम कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई 20 को

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग की ओर से  लगाई गई आपत्तियों को चार दिन के भीतर दुरुस्त करने को कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्तूबर की तिथि नियत की है.

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.

मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व सीएम कोश्यारी ने कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन नहीं किया है और न ही उन्होंने मुख्यमंत्री रहने के दौरान का बिजली, पानी आवास का 47,57,758 रुपये का भुगतान किया है.

कोर्ट ने पूर्व में उनसे यह भुगतान करने को कहा था, लेकिन अब तक इसका भुगतान नहीं किया गया है.

मुख्य समाचार

IPL 2025 के लिए BCCI का बड़ा फैसला: नियमों में हुआ धमाकेदार बदलाव, बदलेगा खेल का अंदाज़!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग...

त्राल के जंगलों में सेना का जबरदस्त हमला, जैश के 3 आतंकवादी ढेर

कश्मीर के त्राल स्थित नादिर क्षेत्र में भारतीय सेना,...

विज्ञापन

Topics

More

    IPL 2025 के लिए BCCI का बड़ा फैसला: नियमों में हुआ धमाकेदार बदलाव, बदलेगा खेल का अंदाज़!

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग...

    त्राल के जंगलों में सेना का जबरदस्त हमला, जैश के 3 आतंकवादी ढेर

    कश्मीर के त्राल स्थित नादिर क्षेत्र में भारतीय सेना,...

    Related Articles