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पटना हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, पीएम मोदी और उनकी मां वाले एआई वीडियो को हटाने का दिया निर्देश

पीएम मोदी और उनकी मां वाले एआई वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कांग्रेस ने ये एआई वीडियो जारी किया था. अदालत ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि तत्काल इस वीडियो को हटाया जाए. पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंतरी की अदालत ने मामले की सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने निर्देश जारी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी को अपमानित करने वाला वीडियो तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिए जाएं.

दरअसल, 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था. पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया, जो पीएम मोदी के सपने में आई थी.

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