छत्रसाल हत्याकांड मामले में सुशील कुमार को फिर सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मिली जमानत को रद्द कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुशील कुमार को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो पिछले कुछ वक्त से बेल पर बाहर हैं.
2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को सागर धनकड़ हत्याकांड मामले में 4 मार्च को जमानत मिली थी. लेकिन, फिर सागर धनकड़ के पिता अशोक धनकड़ ने इसपर याचिका डाली, जिसपर फैसला आ गया है.
13 अगस्त को न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुशील कुमार को जमानत देने के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही सुशील कुमार को 1 सप्ताह के अंदर-अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है.