सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले में अहम फैसला सुना दिया है. तीन जजों की स्पेशल बेंच ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए. हालांकि, इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आक्रामक और बीमार कुत्तों को पकड़ा जाएगा. वहीं, जिन कुत्तों को शेल्टर होम भेज दिया गया है. उन्हें नसबंदी के बाद छोड़ा जाए. लेकिन सिर्फ उन्हीं कुत्तों को जो आक्रामक और बीमार नहीं है.
इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच को सौंपा गया. सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने अपने इसी आदेश को बरकरार रखा है लेकिन उनमें कुछ शर्तें लगाईं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना देना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी गई है.