भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हें राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है. अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. बता दें, 2020 के गलवान घाटी में हुए संघर्ष को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था. उन्होंने अपने बयान में सेना पर कमेंट किया था.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि आपने संसद में इसे क्यों नहीं कहा और सोशल मीडिया पर क्यों कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था. आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा. आप एक जिम्मेदार नेता है.
अदालत में राहुल गांधी के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ये सब नहीं कह सकते हैं तो क्या मतलब है. इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आपको पैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है. कोई सबूत है क्या. एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा. सीमा पर जब कोई विवाद हो तो आप क्या ये सब कह सकते हैं. संसद में आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं.
साल 2022 में राहुल गांधी राजस्थान में थे. इस दौरान, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट वगैरह के बारे में सवाल करते हैं लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जाने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछते. राहुल गांधी के खिलाफ इसी मामले में उत्तर प्रदेश में मानहानि का मामला दर्ज हुआ था.