अनिल कपूर की आवाज-स्टाइल का बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर लगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि अनिल कपूर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है.

इस मुकदमे में विभिन्न संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनके नाम, आवाज, छवियों, उपनामों आदि का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई है, जिसमें एआई सहित तकनीक के उपयोग के माध्यम से उनका दुरुपयोग भी शामिल है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप पर उनके नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि या किसी अन्य विशेषता का उपयोग करने के खिलाफ उनके प्रचार/व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए एक स्थायी रोक की मांग की है.

इस अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक अनिल कपूर की आवाज, स्टाइल का बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. अनिल कपूर द्वारा दायर याचिका में उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया, वेबसाइट को सहमति के बिना उनका नाम, आवाज, चित्र, फिल्मों में उनके निभाये रोल से जुड़े उपनाम आदि के कर्मिशयल इस्तेमाल से रोकने की मांग की थी.

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