सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: बिहार SIR में वोटर पहचान के लिए आधार समेत 11 दस्तावेज स्वीकार करे चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तहत वोटर सूची से हटाए गए लोगों की पुनर्समावेशन के लिए आवेदन में आधार कार्ड (Aadhaar) को भी स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए, जो पहले केवल 11 दस्तावेजों तक सीमित था।

न्यायालय ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर हैरानी व्यक्त की और निर्देश दिया कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रभावित मतदाताओं के लिए आधार या अन्य 11 दस्तावेजों के साथ सहायता करने का आदेश जारी किया जाए । इस कदम को वोटर-फ्रेंडली बताया गया क्योंकि इससे लोगों को पहचान स्थापित करने में अधिक विकल्प मिलते हैं ।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची उनके नाम और हटाने के कारण सहित प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि आरोपों और गलतफहमियों को दूर किया जा सके ।

चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया की रक्षा करते हुए इसे पारदर्शिता और जनहित में आवश्यक बताया है, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु यह जरूरी है कि प्रक्रिया सरल और समावेशी बने।

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