₹3,200 करोड़ आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के ₹3,200 करोड़ के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी कासिरेड्डी राजशेखर रेड्डी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने याचिका में कोई मेरिट न पाते हुए इसे खारिज किया, हालांकि रेड्डी को निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

राजशेखर रेड्डी, जो पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के आईटी सलाहकार रह चुके हैं, को अप्रैल में विशेष जांच दल (SIT) ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। SIT के अनुसार, रेड्डी ने शराब बिक्री डेटा का विश्लेषण कर कमीशन की गणना की और यह राशि कथित रूप से वरिष्ठ YSRCP नेताओं तक पहुंचाई गई।

इस घोटाले में अन्य प्रमुख आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव के. धनंजय रेड्डी और विशेष कार्य अधिकारी पी. कृष्ण मोहन रेड्डी शामिल हैं, जिनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं।

SIT की जांच के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2024 के बीच हुआ, जिसमें लोकप्रिय शराब ब्रांड्स को हटाकर कुछ विशेष ब्रांड्स को बढ़ावा दिया गया और इसके बदले में भारी कमीशन प्राप्त किया गया। यह राशि शेल कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सफेद की गई।

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