अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामला: आरोपी को 30 साल की कैद और 90,000 रुपये जुर्माना

चेन्नई की महिला कोर्ट ने 2 जून 2025 को अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को जीवनभर की सजा सुनाई, जिसमें कम से कम 30 वर्ष की सजा बिना किसी छूट के शामिल है। इसके साथ ही उन पर ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

इस मामले में ज्ञानसेकरन को 11 आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, धमकी और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग शामिल हैं। घटना 23 दिसंबर 2024 को अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में घटी, जब ज्ञानसेकरन ने एक महिला छात्रा और उसके साथी को धमकाया और बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

तमिलनाडु सरकार और पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी और सजा सुनिश्चित हुई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुलिस और कानूनी टीमों की सराहना की, जबकि विपक्षी दलों ने मामले में राजनीतिक पक्षपाती होने का आरोप लगाया।

इस फैसले से यह संदेश जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति न्यायपालिका की सख्त नीति है और ऐसे अपराधों में त्वरित और कठोर सजा दी जाएगी।

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