बिहार SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज RJD और AIMIM की दावेदारी सुनवाई, क्लेम फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर होगी फैसला

आज, 1 सितंबर 2025 को, सुप्रीम कोर्ट में बिहार के विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने इस संबंध में याचिकाएं दाखिल की हैं।

RJD ने विशेष रूप से मांग की है कि दावों को स्वीकार करने की समय सीमा 15 सितंबर तक हो। चुनाव आयोग ने तकरीबन तीन लाख वोटरों को नोटिस भेजा है, जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह है, और कुछ लोगों के विदेशी होने की आशंका भी जताई गई है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आदेश दिया था कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड सहित अन्य 11 दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं। इस आदेश के बाद, दावों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि, कुछ स्थानों पर अधिकारियों ने केवल आधार कार्ड के साथ दावों को स्वीकार करने से इनकार किया है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जा रहा है।

चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि दावों की समय सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं।

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