बॉम्बे HC ने सेबी प्रमुख बुच और 5 अन्य के खिलाफ FIR पर विशेष अदालत का आदेश रोका

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक विशेष अदालत के आदेश पर चार सप्ताह की स्थगन (स्टे) प्रदान की, जिसमें सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति शिवकुमार दिघे की एकल पीठ ने कहा कि विशेष अदालत का आदेश बिना विस्तृत विचार के और आरोपियों की भूमिका निर्दिष्ट किए बिना जारी किया गया था, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

1 मार्च को, मुंबई की एक विशेष अदालत ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को माधबी पुरी बुच, सेबी के तीन वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया, आनंद नारायण जी, कमलेश चंद्र वर्शने, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के दो अधिकारियों, प्रबंध निदेशक और सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति और पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।

पत्रकार सापन श्रीवास्तव की याचिका के अनुसार, इन अधिकारियों ने 1994 में एक धोखाधड़ी कंपनी को सूचीबद्ध करने की अनुमति देकर निवेशकों को नुकसान पहुँचाया और बाजार में हेरफेर की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालत ने बिना नोटिस जारी किए और सेबी को तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया, जो उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

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