इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को ‘ऑप सिंदूर’ पोस्ट मामले में मिली अंतरिम जमानत

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और पुणे की विधि छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 जून 2025 को अंतरिम जमानत प्रदान की। उन्हें 30 मई को एक विवादास्पद इंस्टाग्राम वीडियो के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था। न्यायालय ने उन्हें ₹10,000 के मुचलके पर जमानत दी। यह निर्णय उनके गिरफ्तारी के लगभग एक सप्ताह बाद आया है।

शर्मिष्ठा पनोली ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी पर सवाल उठाए गए थे। इस पोस्ट के बाद उन्हें ऑनलाइन धमकियाँ और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट को हटा दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, फिर भी उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में पनोली को अंतरिम जमानत प्रदान की है, लेकिन मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

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