रिश्वत कांड: ₹3 लाख घूस मामले में CBI ने NCLT अधिकारी और सहयोगी की हिरासत मांगी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), मुंबई बेंच के डिप्टी रजिस्ट्रार चरण प्रताप सिंह और उनके सहयोगी कर्सन गणेश आहिर की पांच दिन की हिरासत की मांग की है। दोनों को एक होटल के स्वामित्व विवाद में पक्ष में निर्णय दिलाने के लिए ₹3 लाख की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में 29 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई का कहना है कि सिंह ने शिकायतकर्ता को बताया था कि वह एनसीएलटी के अन्य कर्मचारियों को रिश्वत की राशि में से हिस्सा देगा। एजेंसी ने अदालत से कहा कि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए आरोपियों की कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक है।

इससे पहले, अदालत ने यह कहते हुए हिरासत देने से इनकार कर दिया था कि रिश्वत की राशि और मोबाइल फोन पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि, सीबीआई ने अब नए सिरे से हिरासत की मांग की है, ताकि अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच की जा सके।

इस मामले में सिंह ने जमानत याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। सीबीआई और बचाव पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित है।

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