दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: कोविड ड्यूटी में निधन हुए स्कूल प्रिंसिपल के परिवार को 1 करोड़ रुपये की मदद

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है। यह फैसला उस समय आया जब प्रिंसिपल की विधवा ने पहले के निर्णय को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि उनके पति उस समय कोविड ड्यूटी पर नहीं थे।

कोर्ट ने माना कि शिवनाथ प्रसाद, जो 1993 से दिल्ली सरकार के शिक्षक थे और निठारी के MCD प्राइमरी बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल थे, अप्रैल 2021 में कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के दौरान वायरस से संक्रमित हुए और 28 अप्रैल को निधन हो गया। उनकी विधवा ने बताया कि अप्रैल 2021 में उनके पति स्कूल में कोविड-19 संबंधित कार्यों में लगे हुए थे।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मई 2020 की नीति का हवाला देते हुए कहा कि यह नीति उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि आठ सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि जारी की जाए, अन्यथा 6% वार्षिक ब्याज देना होगा।

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है, जो महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे थे।

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