दिल्ली में नया नियम: होटल, मॉल और प्राइवेट संस्थानों को अब सीवर के हिसाब से देना होगा पानी का बिल, बढ़ेगा खर्चा

दिल्ली सरकार ने पानी की बचत और साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दिल्ली के होटल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य प्राइवेट संस्थानों को पानी के बिल का भुगतान सीवर सिस्टम के आधार पर करना होगा। इस नए नियम के तहत पानी की खपत के साथ-साथ सीवर की निकासी के हिसाब से भी बिल बनाया जाएगा।

पानी की बर्बादी रोकने और सीवर जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे न केवल पानी की खपत पर नियंत्रण लगेगा, बल्कि जल प्रदूषण में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से दिल्ली में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी।

सरकार ने साफ किया है कि नियम के पालन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बदलाव से होटल और मॉल के अलावा बड़ी संस्थाओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जिससे उनकी ऑपरेशन लागत में वृद्धि हो सकती है।

यह नया प्रावधान दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे पानी की आपूर्ति और सीवर प्रबंधन दोनों ही बेहतर होंगे, और दिल्ली की सफाई में भी सुधार आएगा।

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