FDI उल्लंघन पर Myntra के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये का मामला दर्ज, ED की बड़ी कार्रवाई

भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Flipkart-समर्थित फ़ैशन ई-टेलर Myntra के खिलाफ Foreign Exchange Management Act (FEMA) अंतर्गत ₹1,654.35 करोड़ के FDI उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। ED के मुताबिक, Myntra ने खुद को “थोक/कैश एंड कैरी” मॉडल वाला व्यवसाय घोषित किया, लेकिन वस्तुओं का पूरा स्टॉक अपनी सहायक कंपनी Vector E‑Commerce को बेचा जो उसे B2C (ग्राहकों को खुद) बेचती थी—यह व्यवस्था FDI दिशानिर्देशों के अंतर्गत निषिद्ध है ।

यह FDI नियम 2010 के संशोधनों के तहत लागू होते हैं, जिनके अनुसार थोक व्यापार केवल समूह कंपनियों को अधिकतम 25% की सीमा तक ही करना चाहिए था। हालांकि Myntra ने 100% बिक्री इसी श्रेणी में की, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ है । ED ने मामले को FEMA के आधार पर जाँच हेतु अगली प्रक्रिया में भेज दिया है।

पिछले वर्ष भी ED ने Amazon और Flipkart जैसे अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों पर इसी तरह के नियम उल्लंघन के आरोप लगाए थे। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय नियामक विदेशी निवेश के नियमन के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं — खासकर जब कंपनियाँ विविध कॉर्पोरेट ढांचों के जरिए नीति का उल्लंघन करती दिखें।

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