बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, अदालत ने ₹11 लाख का लगाया जुर्माना

एक विशेष अदालत ने आज, 2 अगस्त 2025, पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (34), जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता माना जाता है, को एक 47 वर्षीय घरेलू सहायक महिला से बलात्कार के दोषी ठहराया। इसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई और साथ ही ₹11 लाख जुर्माना भी लगाया गया है ।

अदालत में दोष सिद्ध होने पर वे टूट गए और आंसू रोकते दिखे, जबकि कोई भी पारिवारिक सदस्य अदालत में मौजूद नहीं था । यह प्रथम राफ्ट मामला है जिसमें उन्हें दोषी पाया गया; उन्हें चार मामलों में मुकदमे का सामना करना है।

उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी तेजी से राजनीतिक उन्नति को अपनी “एकमात्र गलती” बताया और न्यायालय से कम सजा की याचना की। इस घटना ने कर्नाटक और राष्ट्रीय राजनीति में भारी हलचल मचा दी है, क्योंकि एक प्रभावशाली राजनीतिक वंश से जुड़ा व्यक्ति आज सामाजिक और कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आ गया है।

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