कर्नाटक के पूर्व सांसद एवं HD देवगौड़ा के पोते, प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला चार यौन अपराधों में से एक है जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत डीएनए साक्ष्य और डिजिटल वीडियो सबूतों को पर्याप्त माना। विशेष जांच टीम (SIT) ने पीड़िता को सुरक्षा प्रदान कर बयान दर्ज करवाया था। रेवन्ना ने अदालत में दोष स्वीकार करते हुए कृपापूर्वक न्यूनतम सज़ा की गुहार लगाई, लेकिन जज ने सजा कम किए जाने से इनकार कर दिया।
यह केस कर्नाटक में प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की छवि को धक्का देने वाला माना जा रहा है। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपों में तीन और यौन अपराध मामले भी कोर्ट में लंबित हैं। राज्य में समाज और राजनैतिक स्तर दोनों पर गहरी हलचल मची हुई है।