नई दिल्ली के उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस को एक महिला यात्री को गंदे और दागदार सीट देने पर सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। यात्री पिंकी ने 2 जनवरी 2025 को बाकू से दिल्ली की उड़ान में यह अनुभव किया। उन्हें अस्वच्छ सीट मिलने से मानसिक कष्ट और असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके बाद, इंडिगो ने उन्हें दूसरी सीट आवंटित की, जिस पर उन्होंने यात्रा पूरी की। हालांकि, फोरम ने कहा कि एयरलाइन ने इस मामले में उचित ध्यान नहीं दिया और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए।
इसलिए, उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो को ₹1.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसमें मानसिक कष्ट, शारीरिक असुविधा और उत्पीड़न के लिए ₹1.25 लाख और ₹25,000 मुकदमेबाजी खर्च शामिल हैं। यह आदेश 9 जुलाई 2025 को जारी किया गया था।
यह मामला एयरलाइनों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी सेवा गुणवत्ता और सफाई मानकों को बनाए रखें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।