पोलाची यौन उत्पीड़न मामला: 9 दोषियों को उम्रभर की सजा, सीएम स्टालिन और एआईएडीएमके ने की न्याय की सराहना

तमिलनाडु के पोलाची शहर में 2019 में हुए यौन उत्पीड़न और शोषण मामले में कोयंबटूर महिला अदालत ने सभी 9 आरोपियों को उम्रभर की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने न्याय की जीत बताया है। अदालत ने पीड़िताओं को 85 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।

यह मामला तब सामने आया था जब एक 19 वर्षीय छात्रा ने चार युवकों पर यौन उत्पीड़न और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने कई महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया और उनका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक एआईएडीएमके कार्यकर्ता भी था, जिसे बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

सीएम स्टालिन ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। वहीं, एआईएडीएमके ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। इस फैसले से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।

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