मेघालय सरकार ने बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, 8 मई 2025 से पूर्व खासी हिल्स, पश्चिम जयंतिया हिल्स और पूर्व जयंतिया हिल्स जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में रात्रि कर्फ्यू लागू किया है।
यह कर्फ्यू प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा और आगामी दो महीने तक जारी रहेगा। इस आदेश के तहत, सीमा पार करने का प्रयास करने, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के अवैध जमावड़े, और हथियारों जैसे लाठियों, छड़ों या पत्थरों के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
साथ ही, मवेशियों, प्रतिबंधित सामान, सुपारी, सुपारी पत्तियां, सूखा मछली, बीड़ी, सिगरेट और चाय पत्तियां जैसी वस्तुओं की तस्करी पर भी रोक लगाई गई है।
यह कदम बांग्लादेश में हालिया घटनाओं और सीमा पर सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है। बीएसएफ ने भी सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है और असम तथा मेघालय के सीमावर्ती जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है। बांग्लादेश ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है।
यह निर्णय मेघालय सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लिया गया है, जो सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है।