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अधिकांश राज्यों में आधे से अधिक मतदाताओं को SIR में कोई दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं: चुनाव आयोग

अधिकांश राज्यों में आधे से अधिक मतदाताओं को SIR में कोई दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि अधिकांश राज्यों में आधे से अधिक मतदाता आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के शामिल होंगे। यह इसलिए संभव है क्योंकि इन राज्यों में पिछला SIR 2002 से 2004 के बीच हुआ था, और आगामी SIR के लिए यह वर्ष कट-ऑफ माना जाएगा।

चुनाव आयोग ने सभी राज्य मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने राज्यों के पिछले SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को तैयार रखें। कुछ राज्यों ने अपनी पिछली SIR की मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली की 2008 की मतदाता सूची और उत्तराखंड की 2006 की सूची राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम पिछली SIR के बाद जोड़े गए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और स्थान प्रमाणित करने के लिए 11 स्वीकृत दस्तावेज़ों में से एक प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मौजूदा मतदाता पहचान पत्र SIR के लिए मान्य दस्तावेज़ नहीं होंगे।

चुनाव आयोग ने जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर SIR की तिथि घोषित करने की योजना बनाई है, और यह प्रक्रिया वर्ष के अंत से पहले शुरू हो सकती है।

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