राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली जिले में 11 जून की रात एक फार्मा कम्पनी के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में ज़हरीली गैस के रिसाव से दो मजदूरों की मृत्यु और एक के गंभीर रूप से प्रभावित होने की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को दो सप्ताह के अंदर घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है ।
रिपोर्ट में घायल कार्यकर्ता की वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था और उसके परिजनों को दी गई मुआवजे की जानकारी शामिल करने को कहा गया है, साथ ही मृतकों के आश्रितों को मिले मुआवजे का भी ब्यौरा माँगा गया है । मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना रात की पाली में अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया के दौरान हुई, जिसमें कार्यकर्ता अचानक बेहोश हो गए ।
एनएचआरसी ने स्पष्ट किया है कि यदि ये रिपोर्टें सत्य हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग अब इस मामले पर कड़ी निगरानी रख रहा है और सुनिश्चित करना चाहता है कि राज्य सरकार सजगता से कार्रवाई करे।
यह घटना आंध्र प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा खामियों को उजागर करती है, और इसके माध्यम से NHRC ने औद्योगिक कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य व सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना करने का संदेश दिया है।