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2018 फर्जी नोट मामले में NIA ने पाकिस्तानी राजनयिक को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया

2018 फर्जी नोट मामले में NIA ने पाकिस्तानी राजनयिक को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने श्रीलंका में तैनात पाकिस्तानी राजनयिक अमीर ज़ुबैर सिद्दीकी को 2018 फर्जी भारतीय मुद्रा (Fake Indian Currency Notes – FICN) मामले में तलब किया है। सिद्दीकी को ठेहला गया है कि उन्होंने मुद्रा साजिश में भूमिका निभाई है।

इस मामले की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब NIA ने एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें सिद्दीकी समेत अन्य दो व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए थे कि वे झूठी नोटों को भारत में प्रसारित करने की साजिश में शामिल हैं। सिद्दीकी फिलहाल श्रीलंका में पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा काउंसलर (Counsellor — Visa) के पद पर तैनात हैं।

अदालत ने सिद्दीकी को 15 अक्टूबर 2025 तक उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस साजिश के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B (साजिश), 121A (विदेश से सहायता), 489-B (नकली मुद्रा का प्रसार) और UAPA की धारा 16 एवं 18 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

अदालत ने सिद्दीकी को ग़ैरहाज़िर (absconding) घोषित किया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और यदि सिद्दीकी उपस्थित नहीं होते हैं तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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