प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ₹142 करोड़ की अपराध से अर्जित राशि का लाभ उठाया है। ईडी के अनुसार, यह धनराशि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों से प्राप्त किराए और अन्य आय से संबंधित है, जिसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) ने अधिग्रहित किया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध से अर्जित संपत्ति प्राप्त की, बल्कि उसे बनाए भी रखा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दंडनीय है। एजेंसी ने नवंबर 2023 में एजेएल से जुड़ी ₹751.9 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था।
यह मामला 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार ने एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी से यंग इंडियन के माध्यम से अधिग्रहित किया। ईडी ने 2021 में इस मामले की जांच शुरू की थी और हाल ही में आरोपपत्र दाखिल किया है।
अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता स्वामी को आरोपपत्र की एक प्रति प्रदान करे। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है।