सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट वापस

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 28 अप्रैल 2025 को यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से भी जाना जाता है, के पासपोर्ट को विदेश यात्रा के लिए रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश उस विवादास्पद टिप्पणी के बाद आया है जो उन्होंने कॉमेडियन समाय रैना के शो ‘इंडिया’ज़ गॉट लेटेंट’ में की थी।​

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि असम और महाराष्ट्र सरकारों ने सूचित किया है कि अल्लाहबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने उन्हें महाराष्ट्र साइबर क्राइम ब्यूरो से संपर्क करने की अनुमति दी है ताकि वे अपना पासपोर्ट वापस प्राप्त कर सकें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पासपोर्ट को उचित शर्तों पर रिहा किया जाए ताकि अल्लाहबादिया विदेश यात्रा कर सकें। ​

इससे पहले, फरवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें अपना पासपोर्ट थाने में जमा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने उनके पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, बशर्ते वह ‘नैतिकता और शालीनता’ बनाए रखें।​

अल्हाहबादिया के वकील, अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज FIRs को एकजुट किया जाए। अदालत ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ​

यह निर्णय अल्लाहबादिया के लिए राहत का संकेत है, जो अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण विदेश यात्रा करना चाहते थे।

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