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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर सुनवाई से पहले आंशिक रोक लगाई, याचिकाओं पर होगी विस्तृत सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर सुनवाई से पहले आंशिक रोक लगाई, याचिकाओं पर होगी विस्तृत सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर आंशिक अंतरिम रोक लगा दी है, क्योंकि अदालत उक्त कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पूरे अधिनियम को फिलहाल नहीं रोका जा सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए “बहुत मजबूत मामला” नहीं पेश किया गया है। अदालत ने यह संकेत दिया कि कुछ धाराएँ विवादों के कारण अस्थायी संरक्षण की पात्र हो सकती हैं।

मुख्य विवाद के विषयों में शामिल हैं — ‘वक्फ बाय यूज़र’ (वजह-उपयोग से वक्फ), वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, और वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने के प्रावधान। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अधिनियम लागू रहने के दौरान वर्तमान वक्फ संपत्तियों का चरित्र नहीं बदलेगा और कोई नया नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय आगे का निर्देश नहीं देता।

अदालत ने सभी पक्षों को अधिनियम के विवादित प्रावधानों पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। इस प्रकरण से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन, अल्पसंख्यक अधिकारों और संवैधानिक मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं।

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