भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना (IAF) को आदेश दिया है कि वह ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली महिला अधिकारी, विंग कमांडर निकिता पांडे को सेवा से मुक्त न करे। पांडे ने 2011 में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत IAF जॉइन किया था और 2019 में ऑपरेशन बालकोट तथा ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था, जिससे उनकी सेवा में अनिश्चितता उत्पन्न हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और IAF से जवाब तलब किया और पांडे की सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि SSC अधिकारियों की सेवा में अनिश्चितता से उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए एक स्थायी नीति की आवश्यकता है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की गई है।
वर्तमान में, पांडे की सेवा में बने रहने से संबंधित सभी कानूनी मुद्दे खुले हैं और कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।