सिर्फ एक पार्टी को निशाना बना रहे थे…: सुप्रीम कोर्ट ने तमिल सांसद की याचिका खारिज की, ₹10 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व AIADMK सांसद C Ve Shanmugam द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नाम से शुरू किए गए कल्याणकारी योजनाओं को चुनौती दी गई थी । न्यायालय ने इस याचिका को केवल one party (DMK) को निशाना बनाने वाला कार्य बताते हुए इसे कानून की गलत दिशा मानकर खारिज कर दिया ।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसे तमिलनाडु सरकार को देने का आदेश दिया जाता है ताकि यह पोर्टेबल राशि गरीबों के कल्याण कार्यों में लगाई जा सके । कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत में कई राज्यों की योजनाएं नेता के नाम से चलना सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए केवल DMK को लक्ष्य बनाने पर याचिका की तात्कालिकता संदिग्ध है ।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गावई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत का उपयोग राजनीतिक विवादों को हल करने के लिए नहीं होना चाहिए और याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना अदालत का रास्ता चुना, जो अनुपयुक्त था ।

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