उत्‍तराखंड

हाईकोर्ट का बाउंसर: बीसीसीआई और उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को नोटिस, ठेके में गड़बड़ी पर सख्त सवाल

हाईकोर्ट का बाउंसर: बीसीसीआई और उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को नोटिस, ठेके में गड़बड़ी पर सख्त सवाल

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्राथमिक सुनवाई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए गंभीर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई उस याचिका के आधार पर की गई है, जिसमें पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी ने आरोप लगाए हैं कि उत्तराखंड क्रिकेट प्रीमियर लीग का ठेका बिना किसी सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया के एक ही व्यक्ति की दो कंपनियों को दे दिया गया—जो नियमों का उल्लंघन है।

इससे ना केवल पारदर्शिता कमजोर हुई, बल्कि बोर्ड को लगभग ₹2 करोड़ की संभावित आमदनी से वंचित किया गया। यही नहीं, मैचों के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा विज्ञापन के लिए देने वाले विज्ञापन शुल्क में मनमानी छूट दी गई है। न्यायमूर्ति जी. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सभी पक्षों से शीघ्र जवाब तलब किया है और पूर्ण जांच की मांग को गंभीरता से लिया है ।

इस सुनवाई ने एक बार फिर उत्तराखंड क्रिकेट संगठन के कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस मामले में न्यायपालिका पूरी निष्पक्षता के साथ जांच सुनिश्चित करेगी — ताकि खेल की पवित्रता और खिलाड़ियों के विकास को मिले मापदंडों पर ठहर सकें।

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