उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्दवानी में 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान घायल हुए फहीम की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने इस मामले के जांच अधिकारी नीरज भकूनी को अनियमितता का दोषी मानते हुए उनके स्थानांतरण का भी निर्देश दिया है।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि भकूनी ने स्वयं अंतिम रिपोर्ट पेश की, जबकि वह मामले की जांच में संलिप्त था, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। इससे पहले 6 मई 2024 को नौनैनीताल के सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्थानीय पुलिस की सुस्त प्रतिक्रिया के कारण अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मृतक के भाई पारवेज ने CBI जांच की मांग भी की थी।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में वह खुद निगरानी रखेगा, ताकि पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। इस कदम को फहीम के परिवार की वर्षों से चली आ रही न्याय की लड़ाई में एक बड़ी जीत माना जा रहा है।