उत्‍तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती: 48 अवैध स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश, बिजली कनेक्शन भी होंगे काटे

उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती: 48 अवैध स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश, बिजली कनेक्शन भी होंगे काटे
उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे चल रहे 48 स्टोन क्रशर ज्ञात रूप से अवैध खनन में शामिल पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से इन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अधिकारियों को बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत काटने का आदेश भी जारी किया है। यह कार्रवाई जनहित याचिका पर की गई जिसमें यह आरोप था कि ये क्रशर कुंभ मेला क्षेत्र और गंगा तट पर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है ।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इससे पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए यह आदेश जारी करना आवश्यक था। कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश के पालन की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है, जबकि अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की गई है।

यह आदेश खनन नियमन का उल्लंघन, स्थानीय प्रशासन की अवहेलना, और गंगा नदी के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता को दर्शाता है। अदालत के निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि पर्यावरण संरक्षण और न्यायालयीय आदेशों का अनुपालन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

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