उत्तराखंड सरकार ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव प्रक्रिया के क्रम में 25 जून, 2025 से नामांकन प्रारंभ होंगे, जबकि आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है ।
आयोग के निर्देश अनुसार, उम्मीदवारों को Nomination Form भरकर निर्धारित security deposit जमा करना होगा—सदस्य के लिए ₹2,000, उपाध्यक्ष व अध्यक्ष पदों के लिए ₹5,000–10,000 तक अलग-अलग राशि तय की गई है। आचार संहिता के अंतर्गत उम्मीदवार किसी भी प्रकार का प्रचार या घोषणा आज से नहीं कर सकते हैं, जबकि मीडिया भी निष्पक्षता बनाए रखने हेतु बाध्य होगी ।
चुनाव आयोग ने खर्च की भी सीमा निर्धारित की है: ब्लॉक व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार ₹1‑2 लाख, जबकि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर ₹3‑5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि ये नियम चुनावो में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु बनाए गए हैं ।
25 जून से शुरू होकर नामांकन की अंतिम तिथि 30 जून तक रहेगी। इसके बाद पर्चा वापसी की समय सीमा रहेगी। आगामी चुनाव जुलाई–अगस्त में आयोजित किए जा सकते हैं।
इस अधिसूचना के साथ यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उत्तराखंड प्रशासन ग्रामीण सत्ता के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मज़बूत बनाने का प्रयास कर रहा है और नियमों के सख्त पालन के साथ चुनाव संपन्न कराने का संकल्प लिए हुआ है।