ASI सर्वे में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति, मस्जिद को होगा क्षति का खतरा

मंगलवार को जिला जज की अदालत में, ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की ASI सर्वे कराने की मांग के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को निर्धारित की।

प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर ज्ञानवापी के बंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने की मांग की गई है। इस आवेदन को मां शृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से दाखिल किया है।

अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में आठ तहखाने होते हैं, लेकिन इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इन तहखानों के भीतर प्रवेश का रास्ता ईंट-पत्थर से बंद कर दिया गया है। ज्ञानवापी में दृश्यमान तहखानों के अलावा भी अन्य तहखानों की संभावना है, जिनके दक्षिण तहखाने के समीप कुएं भी हैं।

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