चमोली: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में नंदानगर में धारा 163 लागू, 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के चमोली जिले में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। नंदानगर बाजार क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है, जिससे इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखा जा सके।

इसके साथ ही, एक विवादित स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोप में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ नंदानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को पहले ही 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था, जिससे अब तक कुल 500 अज्ञात लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

नंदानगर में सैलून संचालक आरिफ द्वारा एक नाबालिग को अश्लील इशारे करने की घटना ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। रविवार को इस घटना के विरोध में भड़की गुस्साई भीड़ ने आरोपी के साथ-साथ विशेष समुदाय की सात दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके कारण पूरे दिन बाजार बंद रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने आज भी नंदानगर में चक्काजाम किया और बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया।

पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर लोगों को धारा 163 के तहत समूह में खड़े न होने की चेतावनी दी है। पुलिस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार गश्त कर रही है और शांति बनाए रखने के प्रयास में लगी हुई है।

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