सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनेगा यूट्यूब चैनल ‘4PM’ पर बैन के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को यूट्यूब चैनल ‘4PM’ को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई निर्धारित की है। यह याचिका पत्रकार संजय शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो ‘4PM’ डिजिटल समाचार मंच के संपादक हैं। उनका चैनल लगभग 73 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ एक प्रमुख स्वतंत्र समाचार स्रोत है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि चैनल को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ के अस्पष्ट आधारों पर बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के ब्लॉक कर दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

उन्होंने यह भी कहा कि यूट्यूब से प्राप्त सूचना के अलावा, सरकार द्वारा जारी कोई भी ब्लॉकिंग आदेश या शिकायत याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई है, जो कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और यूट्यूब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 के नियम 16 को भी चुनौती दी गई है, जो सभी अनुरोधों, शिकायतों और की गई कार्रवाइयों की सख्त गोपनीयता का प्रावधान करता है।

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