UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने आधार में मुनादी जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग) और पता/मोबाइल अपडेट के लिए स्पष्ट सीमाएं तय की हैं।
नाम (Name): जीवनभर में केवल दो बार ही बदला जा सकता है। तीसरी बार बदलाव के लिए विशेष औपचारिक मंजूरी और दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
जन्मतिथि (Date of Birth) और लिंग (Gender): दोनों में एक-एक बार ही ही बदलाव की अनुमति है, यानी जीवनभर में सिर्फ एक-एक बार ही इन्हें सुधारा जा सकता है। इसके बाद मानक प्रक्रिया द्वारा अधिक बदलाव संभव नहीं है, सिर्फ अपवाद प्रक्रिया (regional UIDAI office द्वारा) अपनाई जा सकती है।
पता (Address) और मोबाइल नंबर: इनके अपडेट पर कोई सीमा नहीं है। प्रमाणित दस्तावेज़ों के साथ आप बार-बार अपडेट कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, UIDAI ने हाल ही में कहा है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित Valid Documents की मान्यता होगी, और भविष्य में AI/ML आधारित वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी हो रही है। साथ ही, बायोमेट्रिक्स (जैसे फिंगरप्रिंट) अपडेट पर भी अब सीमाएं लागू की जाएंगी—विशेषकर युवाओं के लिए बार-बार अपडेट की अनुमति रद्द हो सकती है, जबकि बुजुर्गों को इस प्रक्रिया में छूट दी जा सकती है।
इन नियमों के तहत, आप नाम केवल दो बार, जन्मतिथि और लिंग केवल एक-एक बार बदल सकते हैं। वहीं, पता और मोबाइल नंबर कोई भी समय और संख्या में अपडेट किए जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास मान्य दस्तावेज़ हों।