SC ने मंत्री विजय शाह की ‘मगरमच्छी’ माफी ठुकराई, कर्नल सोफिया टिप्पणी पर SIT जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कोर्ट ने शाह की माफी को ‘मगरमच्छ के आंसू’ बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास प्रतीत होता है।

कोर्ट ने शाह के बयान को ‘गंदे और अपमानजनक’ बताते हुए कहा कि वह सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उन्हें अपने शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करे, जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जिनमें एक महिला अधिकारी भी हो, और यह टीम शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच करे।

कोर्ट ने SIT से 28 मई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही, कोर्ट ने शाह को गिरफ्तारी से राहत दी है, बशर्ते वह जांच में पूर्ण सहयोग करें। यह मामला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद कर्नल कुरैशी द्वारा की गई मीडिया ब्रीफिंग से जुड़ा है, जिसमें शाह ने उन्हें ‘आतंकियों की बहन’ कहा था। इस टिप्पणी के बाद से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है।

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