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सेना अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी: कोर्ट ने मंत्री की भाषा को बताया ‘गटर स्तर’, FIR के आदेश

सेना अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी: कोर्ट ने मंत्री की भाषा को बताया 'गटर स्तर', FIR के आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस बयान को ‘गटर भाषा’ करार देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे तुरंत मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 152, 196(1)(b), और 197(a)(c) के तहत एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो DGP के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला तब सामने आया जब मंत्री शाह ने महू के अंबेडकर नगर स्थित रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। कर्नल कुरैशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख चेहरा रही हैं और उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग्स की थीं।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल देश की एकमात्र संस्था है जो ईमानदारी, अनुशासन, बलिदान और साहस के मूल्यों का प्रतीक है। मंत्री द्वारा की गई यह टिप्पणी न केवल सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है।

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