मुंबई की एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलुरु के बिलाल अहमद फ़ैयाज़ अहेद टेली (22) को जमानत प्रदान की है, जिसे बिना आईआईटी छात्र हुए लगभग 20 दिन तक IIT बॉम्बे के हॉस्टल और कक्षाओं में ठहरने व पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, टेली ने 2 से 7 जून और 10 से 19 जून तक दिन में लेक्चर अटेंड किया और रात में हॉस्टल के सोफ़े पर सोया । सुरक्षा गार्ड ने 17 जून को उन्हें लेक्चर हॉल में देखा, जिसके बाद फर्माईशी हुई और FIR दर्ज की गई ।
टेली के वकील ने दावा किया कि जमानत याचिका में बताया गया कि वह सीखने में सक्षम नहीं है और उसे लर्निंग डिसएबिलिटी की मेडिकल रिपोर्ट के साथ मानसिक तनाव की शिकायत का हवाला दिया गया । अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध नहीं किया, और अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों व गैर-संदिग्धता के आधार पर जमानत मंजूर की ।
हालांकि उसके ऊपर ट्रेस्पासिंग, चिटिंग और फोर्जरी के आरोप बने हुए हैं, और मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है । मामले में टेली को कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया है।